श्रवण कुमार भागलपुर
भागलपुर जिला पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की इस वर्ष की तीसरी बैठक समीक्षा भवन में आयोजित की गई।
इस बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का त्वरित और सही अनुपालन सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 177 पीड़ितों या उनके आश्रितों को इस अधिनियम के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। जिले में इस वर्ष अधिनियम के अंतर्गत कुल 125 मामले दर्ज हुए, और सभी पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद किया गया है।
इसके अलावा, अधिनियम के तहत 39 आश्रितों को मासिक पेंशन का समय पर भुगतान किया जा रहा है। सितंबर में विचाराधीन 11 मामलों में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया और 8 अभियुक्तों को सजा दी गई।
जिला पदाधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अधिनियम का दुरुपयोग न हो और जांच अधिकारी संवेदनशीलता के साथ मामलों की जांच करें। विशेष रूप से भूमि विवाद से जुड़े मामलों में जांचोपरांत ही उचित कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक डॉ. के राम दास, अपर समाहर्ता (आपदा) कुंदन कुमार, संयुक्त निदेशक (जनसंपर्क) नागेंद्र कुमार गुप्ता और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण समिति के सदस्य भी उपस्थित थे।